
विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा शहर एवं बायपास क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर सघन जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।कलेक्टर इंदौर श्री शिवम वर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिला उड़नदस्ता प्रभारी कमलेश सोलंकी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विभिन्न ढाबों पर दबिश देकर अवैध मदिरा विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।अभियान के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1), 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 44 प्रकरण दर्ज कर 44 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।बैकयार्ड कैफे (एम.आर.-11)एम.आर.-11 स्थित बैकयार्ड कैफे पर दबिश के दौरान खुले में टेबलों पर मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए।शिकारबाड़ी ढाबा (बायपास)बायपास स्थित शिकारबाड़ी ढाबे पर खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए।गिल ढाबागिल ढाबे की जांच के दौरान बिना वैध अनुमति ग्राहकों को मदिरा सेवन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी तथा मदिरा भी उपलब्ध कराई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 30 केन बीयर जब्त की गई तथा धारा 34(1), 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए।लालटेन ढाबायहां भी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किए गए।इसके अतिरिक्त एम.आर.-11 स्थित एस.एस. जम्मू-कश्मीर, देशी तड़का, उज्जैन रोड स्थित अवंतिका ढाबा, माँ दुर्गा ढाबा, मेट्रो ढाबा, पंजतारा ढाबा, रिंग रोड स्थित जुगनू का ढाबा, काका की महफ़िल (पिपलियापाला), यश ढाबा, वीर जी का ढाबा, शिव शक्ति ढाबा, कमल कपूर ढाबा एवं बायपास स्थित न्यू सिटिंग जॉन ढाबा , कैंडल्स ढाबा पर भी कार्रवाई की गई।आज की कार्रवाई में जिला उड़नदस्ता प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमलेश सोलंकी, आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन, त्रियंबिका शर्मा, सुनील मालवीय सहित आबकारी विभाग का अमला उपस्थित रहा।सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
