
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने होली पर्व पर अवकाश सूची में संशोधन करते हुए दो दिन की छुट्टी घोषित की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 मार्च 2026 को जारी संशोधित आदेश के अनुसार 3 मार्च (मंगलवार) को होली के अवसर पर पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 4 मार्च (बुधवार) को भी ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अवकाश सूची में संशोधन करते हुए जारी किया गया है। राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, बैंक और अधिकांश सरकारी संस्थान इन दोनों दिनों में बंद रहेंगे।
