इंदौर में भवन निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि विकास नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों को राहत मिलेगी। वहीं, इंदौर के मध्य क्षेत्र के बाहर नक्शे पास नहीं होने से परेशान नागरिकों को भी राहत दी गई है। अब जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहां नक्शा जारी करने की अनुमति मिल सकेगी। पहले मध्य क्षेत्र के बाहर डेटा फॉर्म के माध्यम से नक्शे पास किए जाते थे। नियमों में संशोधन के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नागरिक सुविधा और शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
