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हिन्दू नाम बताकर दोस्ती करने वाले युवक पर पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस
इंदौर | खबर सत्याग्रहइंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ कथित धोखाधड़ी, दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी आरोपी युवक दानिश उर्फ साजन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हिन्दू नाम बताकर युवती से दोस्ती की थी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को इंदौर बुलाया और 20 मई की रात कुलकर्णी नगर क्षेत्र में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में आरोपी युवती को इंदौर से बाहर ले जाने का दबाव बना रहा था। जब युवती को युवक की वास्तविक पहचान की जानकारी मिली और उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट और धमकी दी गई।मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित किया और पुलिस तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद पीड़िता ने परदेशीपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया चैट व अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।बताया गया है कि इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक जयेश मौर्य, जिला सह संयोजक आनंद गहलोत सहित सागर शिंदे, सागर लपकनिया, विकास कश्यप, विशाल शिंदे, आसू खत्री, अरविंद कैथवास, तरुण कदम और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
