कोर्ट से 3 साल की सजा के बाद विधानसभा की कार्रवाई; चुनाव आयोग को भेजी जाएगी सूचना

(खबर सत्याग्रह)मध्यप्रदेश की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। देर रात विधानसभा सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया।यह कार्रवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा 2 अप्रैल 2026 को सुनाए गए फैसले के बाद की गई। अदालत ने एक मामले में भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी के आधार पर उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई।विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए। इसके साथ ही सीट रिक्त होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जा रही है।गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 8800 वोटों से हराया था। मिश्रा दतिया से लगातार तीन बार विधायक रहे थे, ऐसे में भारती की यह जीत बेहद चर्चित रही थी।इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और दतिया सीट पर जल्द ही उपचुनाव की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।
