
इंदौर, 17 अप्रैल 2026।शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों का एडमिशन 25 अप्रैल 2026 तक किया जा सकेगा। पहले यह अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी।राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित की गई थी। इसके बाद अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।हालांकि, कई अभिभावकों ने समय सीमा के भीतर एडमिशन नहीं करा पाने की समस्या बताई। इसे देखते हुए विद्यार्थियों के हित में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई है।साथ ही, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई निजी स्कूल RTE के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। जिला स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे।
