
मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति के अनुसार प्रदेश में 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस अवधि में विभागीय स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।सीएम के A+ ट्रांसफर 31 मई तक करने के निर्देशसरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी वाले तबादले 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादलों और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने से जुड़े मामलों को निर्धारित तबादला सीमा से बाहर रखा गया है। स्वयं की गंभीर बीमारी वाले मामलों में भी विशेष छूट दी गई है।इन सेवाओं पर लागू नहीं होगी नीतिनई स्थानांतरण नीति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालय पर लागू नहीं होगी। वहीं जिन विभागों को अपनी अलग तबादला नीति बनाने की जरूरत होगी, वे सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श लेकर मुख्यमंत्री के समन्वय से मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे।
