
इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने शहर और बायपास क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 23 प्रकरण दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में 23 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।आबकारी विभाग की टीम ने रिंग रोड स्थित पंजाबी (पप्पू) ढाबा पर दबिश देकर खुले में शराब पीते पाए गए लोगों और ढाबा संचालक के खिलाफ 5 प्रकरण दर्ज किए। वहीं बायपास स्थित ग्रिलीशियस ढाबा पर 4 तथा अर्बन तड़का एवं सफारी ढाबों पर कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए।इसके अलावा भोई मोहल्ला क्षेत्र के मेट्रो ढाबा, पंजतारा ढाबा, गामा दा ढाबा और चस्का ढाबा पर कार्रवाई करते हुए खुले में मदिरापान कर रहे व्यक्तियों एवं संचालकों के विरुद्ध 10 प्रकरण दर्ज किए गए।आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा विक्रय, बिना लाइसेंस शराब परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान जैसी गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग ने आमजन से आबकारी कानूनों का पालन करने तथा किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है।इस अभियान में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जय सिंह ठाकुर एवं बबिता शिंदे, आबकारी उप निरीक्षक त्रिअंबिका शर्मा, आशीष जैन, सुनील मालवीय सहित आबकारी विभाग का अमला मौजूद रहा।
