
इंदौर में नगर निगम ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को दो कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए। यह कार्रवाई निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर की गई। जांच में पाया गया कि पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा था।जोन क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 74 स्थित स्कॉलर्स अकादमी कोचिंग इंस्टिट्यूट के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की जगह टेबल-बेंच लगाकर विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। यह व्यवस्था भवन अनुमति और अग्नि सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए जाने पर निगम अमले ने बेसमेंट को सील कर दिया।इसी क्षेत्र में संचालित विद्यापीठ कोचिंग के बेसमेंट में भी पार्किंग क्षेत्र का उपयोग स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर यहां भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य, यानी वाहन पार्किंग के लिए ही किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान या भवन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
