इंदौर। सोशल मीडिया पर भ्रामक, तथ्यहीन और अपमानजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ इंदौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में महापौर पुष्य मित्र भार्गव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेता हेमंत आहूजा के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता जयेश जैन द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया कि हेमंत आहूजा, जो स्वयं को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताते हैं, ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथ्यहीन एवं मानहानिकारक पोस्ट प्रकाशित कर महापौर की सार्वजनिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया। शिकायत के साथ संबंधित पोस्टों के स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे।पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223-ए के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति के खिलाफ असत्य जानकारी फैलाना और अपमानजनक टिप्पणियां करना कानूनन उचित नहीं है। पुलिस की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और मानहानिकारक कंटेंट पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान भी है।
