पालदा की पनीर निर्माण इकाई बंद, चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई; जब्त सामग्री की कीमत ₹4.72 लाख
मध्यप्रदेश शासन के डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों जैसा आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 1,816 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत ₹4.72 लाख बताई गई है।कार्रवाई के दौरान पालदा स्थित उमापति इंडस्ट्रीज से करीब 450 किलो लो-फैट पनीर जब्त किया गया। निरीक्षण में परिसर की सफाई, ड्रेनेज, कच्चे माल के रखरखाव और भंडारण व्यवस्था में कमियां पाई गईं। पनीर निर्माण में इस्तेमाल पानी की जांच रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। अधिकारियों ने पनीर का नमूना जांच के लिए लिया और निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।इसके अलावा नारायण डेयरी, ग्राम अकवी, महू से करीब 350 किलो पनीर जब्त किया गया। यहां पनीर के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए हैं।नंदा नगर स्थित मोहनी मावा भंडार से करीब 716 किलो डेयरी एनालॉग मावा जब्त किया गया। वहीं श्री बालाजी ट्रेडिंग, भोलाराम उस्ताद मार्ग से करीब 300 किलो मावा जब्त किया गया। दोनों स्थानों से संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं।खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार जब्त खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित आदेशों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डेयरी एनालॉग और वास्तविक दुग्ध उत्पाद का आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
